MP Viklang Pension Yojana 2022-23 | एमपी विकलांग पेंशन योजना

MP Viklang Pension Yojana 2022

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने MP Viklang Pension Yojana शुरू की है। मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के तहत रखा जाएगा और उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। जिससे नि:शक्तजन अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। लाभार्थी को सरकार द्वारा हर महीने 600 रुपये की राशि दी जाएगी , जो उम्मीदवार के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि केवल जो लोग जाएगा से अधिक हो 40 अक्षम हो जाएगा प्रतिशत का लाभ लेने के लिए सक्षम सांसद विकलांग पेंशन योजना ।अगर आपकी विकलांगता 40% से कम है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।      

क्या है मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022 ?   

मध्य प्रदेश योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको एमपी विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जो यह साबित करेगा कि आपकी विकलांगता 40% से अधिक है , आप मध्य प्रदेश विकलांग योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। हम सांसद लेख विकलांगता योजना से संबंधित एक आम जानकारी होगी जानने के लिए के अंत तक पढ़ें।

एमपी विकलांग पेंशन योजना 2022

योजना का नाम मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022 
द्वारा लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश सरकार
लाभार्थी एमपी के विकलांग/दिव्यांग व्यक्ति
उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता
विभाग सामाजिक सुरक्षा विभाग मध्य प्रदेश
आवेदन तिथि अभी उपलब्ध है।
पेंशन राशि 600/- रु
आधिकारिक वेबसाइट लिंक mp.gov.in social welfare department

MUKHYAMANTRI KISAN KALYAN YOJANA

एमपी विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज- 

  • उम्मीदवार का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर से जुड़ा खाता नंबर
  • 1 पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • पते का सबूत
  • मोबाइल नंबर
  • जाति प्रमाण पत्र
  • जीवन प्रमाण पत्र

एमपी विकलांग पेंशन योजना 2022 की पात्रता  

  • उम्मीदवार MP का मूल वासी होना चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की वार्षिक आय48 हजार होनी चाहिए । यदि आप इससे अधिक कमाते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • अगर उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करता है वो लोग निवेदन नहीं कर सकते ।
  • आवेदकएक ही नहीं होना चाहिए 3 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन।
  • लाभार्थी का बैंक में खाता होना जरूरी है क्योंकि सरकार लाभार्थी के खाते में ही पैसा भेजेगी।आपका बैंक खाता नंबर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए।

एमपी विकलांग पेंशन योजना के लाभ  

  • इस परियोजना के अंतर्गत 40% से ज्यादा विकलांग लोगों को ही इसका फायदा मिल पायेगा।
  • के तहतमध्य प्रदेश योजना 2022 , 600 रुपए दिया जाएगा हर महीने लाभार्थी को ।
  • इस योजना के शुरू होने से विकलांग व्यक्ति को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • इस योजना से उम्मीदवार आत्मनिर्भर हो जाएंगे।
  • नियोजन के माध्यम से व्यक्ति को प्रत्येक माह केआधार पर एक सौ प्रति तिमाही या आधे की राशि के आधार पर 6 का वितरण किया जायेगा।
  • यह विकलांग नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसमें उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्वाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • सभी विकलांग नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन मोड में पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • पहलेइस योजना के तहत विकलांग नागरिकों को 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी , लेकिन विकलांग नागरिकों की मदद के लिए इस राशि में 100 रुपये की वृद्धि की गई है , जो एक साथ 600 रुपये की राशि लाभार्थी नागरिकों को प्रदान की जाती है।

एमपी विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य –  

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य यह है कि मध्यप्रदेश के सभी विकलांग व्यक्ति किसी पर या उनके परिवार पर निर्भर न हों। क्योंकि एक समय के बाद उनके अपने परिवार के सदस्य विकलांग व्यक्ति को बोझ समझने लगते हैं और उनकी देखभाल नहीं करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने खर्चों को पूरा करने में असमर्थ होता है। इस समस्या को देखते हुए सरकार इस कार्यक्रम की शुरुआत की। ताकि उम्मीदवार के पास आय का साधन हो और वह किसी पर निर्भर न होकर आत्मनिर्भर बने। और उन चीजों को खरीदें जिनका आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं।

यह पेंशन राशि शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को जीवन में जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, उन्हें जीवन में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी सदस्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी विकलांग नागरिकों को आवेदन करना होगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें 15 दिनों के भीतर पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा ।

MP Viklang Pension Yojana 2022 के लिए निवेदन कैसे करें ?   

अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप विकलांग योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन करते हैं तो इससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। आपको किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपको यह बताते हुए कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, आपको दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए –

  • सबसे पहले आप MP Viklang Pension Yojana 2022 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • फिर उस पर उम्मीदवार सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं वित्तीय मदद योजना को क्लिक करें।
  • उसके पश्चात आपको Apply for Pension Schemes के विकल्प को क्लिक करना पड़ेगा ।
  • अब आपको मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगीजैसे जिले , स्थायी शरीर , और कुल मिलाकर सदस्य आईडी उस रूप में एवं पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन को क्लिक कर दे ।
  • नयी स्क्रीन पर पर विकलांगता फॉर्म होगा, आपको निवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे निवेदक का नाम, जिला , पता , आधार नंबर , मोबाइल नंबर इत्यादि दर्ज करनी होगी , उसके पश्चात आखिरी में सबमिट कर दे  ।
  • आखिरी में सभी कागजात को अपलोड करे ।आप विकलांग योजना में रजिस्टर्ड होंगे होंगे।

MP Viklang Pension Yojana 2022 निवेदन की स्थिति कैसे चेक करें ?   

  • MP Viklang Pension Yojana 2022 के निवेदन की परिस्थिति को चेक करने के लिए निवेदक पहले आधिकारिक वेबसाइट खोले ।
  • वेबसाइट लॉगइन के तहत होम पेज में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगले पेज में आवेदक को Track Application Status के विकल्प पर क्लिक करना है ।       
  • अगले पृष्ठ में, पोर्टल सदस्य आईडी दर्ज करें।और कैप्चा कोड डालकर Show Details के ऑप्शन में क्लिक करें ।
  • इसके बाद आवेदन की स्थिति की सारी जानकारी आवेदक की स्क्रीन पर आ जाएगी।इस तरह आवेदक अपने आवेदन की स्थिति की जांच पूरी कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश विकलांग योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ? 

अगर उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो वे इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप अपने जिला पंचायत के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार को आवेदन पत्र सही ढंग से भरना चाहिए। यदि आप आवेदन पत्र गलत भरते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आप विकलांग योजना के भागीदार नहीं बन पाएंगे। इसलिए सही जानकारी दर्ज करें और फॉर्म के साथ दस्तावेज जमा करें। उम्मीदवार ध्यान दें कि आपकी पेंशन आपके खाते में भेज दी जाएगी, इसके लिए आपको किसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। और आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वही नंबर डालें जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। ताकि जब भी विभाग द्वारा आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाए तो आपके फोन में एक मैसेज आएगा।

एमपी विकलांग योजना से जुड़े कुछ सवाल और जवाब

MP Viklang Pension Yojana  2022 की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ? 

मध्य प्रदेश विकलांग योजना की आधिकारिक वेबसाइट है- socialsecurity.mp.gov.in । हमने आपको इस लेख में इस वेबसाइट का लिंक प्रदान किया है।    

MP Viklang Pension Yojana  हेतु निवेदन करने की आखिरी तारीख क्या है ?   

MP Viklang Pension Yojana  2022 के लिए अभी विभाग की आखिरी तारीख ऐसे कोई निर्धारित नहीं है।

क्या आवेदक 40% से कम विकलांगता होने पर इस योजना का फायदा ले सकता है ?    

नहीं, सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निःशक्तता कम होने पर आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

MP Viklang Pension Yojana  2022 की शुरुआत क्यों की गई थी ? 

क्योंकि समाज में विकलांग व्यक्ति को बोझ माना जाता है और उनके परिवार के सदस्य कभी-कभी उनका साथ नहीं दे पाते हैं। इसलिए सरकार द्वारा विकलांग योजना शुरू की गई।

निःशक्तजन पेंशन योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश के अभ्यर्थी को 1 माह में कितनी राशि प्रदान की जायेगी ? 

निःशक्तजन पेंशन योजना के अंतर्गत MP के उम्मीदवार को एक महीने में 500 रुपये मिलेंगे ।

एमपी उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं ? 

हमने आपको उपरोक्त लेख के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बता दी है, आप प्रक्रिया का पालन करके आवेदन कर सकते हैं।

MP Viklang Pension Yojana 2022 हेतु जरूरी कागजात क्या हैं ? 

1 पासपोर्ट साइज फोटो जाति प्रमाण पत्र जीवन प्रमाण पत्र खाता संख्या मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड मोबाइल नंबर उम्मीदवार का आय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित हेल्पलाइन क्या है ? 

यदि आप इस योजना के सहभागी बनना चाहते हैं और आपको आवेदन से संबंधित कोई समस्या या कोई अन्य समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल और ई-मेल कर सकते हैं।
आयुक्त , सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण 1250,

तुलसी नगर भोपाल- 462003

फोन नं. – 0755-2556916, फैक्स नं. – 0755-2552665

ई- मेल-dpswbpl@nic.in

तो जैसा कि हमने आपको अपने लेख के माध्यम से बताया है कि कैसे आप मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको इस प्लान से जुड़ी कोई और समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी मदद करेगी। 

yojanasamachar.com

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