Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana [PMJJBY]

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana PMJJBY, Registration, Eligibility, Benefits, and Documents

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana – PMJJBY

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पंजीकरण – PMJJBY को देश के नागरिकों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2015 इसे शुरू किया था। यह योजना भारतीय जीवन बीमा कंपनी (लीछ) और अन्य निजी बीमा कंपनियों द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिको की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी और यदि योजना में पंजीकृत व्यक्ति की 55 वर्ष की आयु में किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत, उसके परिवार के वैध उम्मीदवार को सरकार की ओर से 200,000 रुपये की जीवन बीमा राशि प्राप्त होगी ।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पात्रता

  • बीमा लेने वाले नागरिको की आयु 18 से 50 वर्ष ही होनी चाहिए ।
  • बीमा लेने वाले को हर साल रुपये 330 का प्रीमियम देना होता है ।
  • बीमित व्यक्ति के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। क्योंकि सरकार द्वारा दिया गया पैसा सीधे लाभार्थियों के पास जाएगा। इसे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
  • बीमित व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष 31 मई को या उससे पहले स्वत: कटौती (Auto-Debt) के समय अपने बैंक खाते में आवश्यक शेष राशि बनाए रखनी चाहिए

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंश्योरेंस क्लेम लेने की प्रक्रिया ?

  • बीमित के नॉमिनी को उस बैंक में जा कर क्लेम करना होता है, जिस बैंक में बीमित व्यक्ति का इंश्योरेंस था।
  • बैंक की ब्रांच में मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करना होगा और साथ ही सही रूप से भरा गया क्लेम फॉर्म।  क्लेम फॉर्म को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है
  • डिस्चार्ज रिसिप्ट के साथ ही दूसरे जरूरी कागजात देने होते हैं।

बैंक द्वारा दावे की प्रक्रिया में लगने वाला समय

बैंक अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड से क्लेम फॉर्म और नॉमिनी के विवरण का भी सत्यापन करेगा। विवरण सत्यापित होने के बाद, बैंक बीमा कंपनी को दावा प्रपत्र अग्रेषित करेगा। बैंक को क्लेम जमा करने के 30 दिनों के अंदर बीमा कंपनी को सही भरे हुए क्लेम फॉर्म को सत्यापित और अग्रेषित करना होगा।

कितने दिनों का समय लगता है क्लेम मिलने में

यदि दस्तावेज़ और अन्य विवरण सही हैं, तभी बीमा कंपनी क्लेम जारी करेगी और नॉमिनी और बैंक दोनों को सूचना भेजी जाएगी।

बीमा कंपनी के लिए क्लेम को स्वीकृत करने और भुगतान करने की अधिकतम समय सीमा बैंक से क्लेम प्राप्त होने के 30 दिन है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना Ka Premium

इस योजना में, बीमा-धारक को 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम में जमा करना होगा, जो प्रत्येक वर्ष के मई में ग्राहक के खाते से स्वचालित (ऑटो-डेबिट) काट लिया जाएगा। योजना के तहत लगभग सभी आय समूहों ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सहित सभी नागरिको के लिए बीमा प्रीमियम की सस्ती दर उपलब्ध है ।  योजना का बीमा कवरेज उसी साल 1 जून से शुरू होगा और अगले साल 31 मई तक चलेगा। PMJJBY बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है।

PMJJBY

  • एलआईसी/बीमा कंपनी का बीमा प्रीमियम-289 रुपये/-
  • बीसी/माइक्रो/कंपनी/एजेंसी व्यय प्रतिपूर्ति-30 रुपये/
  • भाग लेने वाले बैंक प्रबंधन शुल्क प्रतिपूर्ति-11 रुपये/-
  • (Total Premium) कुल प्रीमियम-रुपये। 330 रुपये/-

कब नहीं मिलेगा बीमा योजना का लाभ?

  • आवेदक की उम्र 55 साल से ज्यादा होने पर।
  • प्रीमियम के लिए पर्याप्त बैलेंस ना होने पर बैंक खाते के बंद हो जाने पर।
  • यदि लाभार्थी का कई बैंकों में खाता है तो बीमा कवर केवल 2 लाख रुपए का ही मिलेगा। अन्य बैंक खातों के बीमा कवर को कैंसिल कर दिया जाएगा और प्रीमियम की राशि वापस कर दी जाएगी।
  • इस योजना में प्रत्येक साल की 31 मई तक ही बीमा कवर मिलता है।

कोरोना वायरस संक्रमण होने की वजह मृत्यु हुई तो इन शर्तों का पालन करके प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फायदा उठाएं

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana – PMJJBY में नामांकित व्यक्ति की मृत्यु होने पर इस योजना के माध्यम से नॉमिनी को 200,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। परिवार के सभी सदस्य जिनकी मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण या किसी अन्य कारण से हुई है, और सदस्य इस योजना के तहत पंजीकृत है, तो वह 200,000 रुपये तक की बीमा राशि प्राप्त करने के लिए पात्र है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फायदा तभी उठा पाएगा जब बीमा धारक ने 2020-21 में यह पॉलिसी खरीदी हो।

इस पॉलिसी को खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु ५० वर्ष है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उपयोग करने के लिए, आपके पास एक बचत खाता होना चाहिए और बचत खाते से स्वचालित रूप से पैसे काटने के लिए सहमत होना चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

जोखिम सुरक्षा कवर 45 दिनों के बाद ही होगा लागू

सभी नागरिक जो प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं, वे इन योग्यताओं से परामर्श कर सकते हैं और कार्यक्रम के ढांचे के भीतर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही कार्यक्रम में नामांकित हैं, तो आपको हर साल फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक प्रीमियम राशि आपके बैंक खाते से (Auto Debt) काट ली जाएगी और नवीनीकृत कर दी जाएगी। पंजीकरण के 45 दिनों से पहले, सभी नए खरीदार इस योजना के तहत दावा दायर नहीं कर सकते हैं। 45 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद ही दावा दायर किया जा सकता है। कंपनी पहले 45 दिनों के भीतर किसी भी दावे का समाधान नहीं करेगी। लेकिन यदि आवेदक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है तो इस मामले में आवेदक को भुगतान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2021-22 आवेदक के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र 
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 2021-22 के लिए आवेदन कैसे करें?

  • इच्छुक लाभार्थी जो जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ के लिए आवेदन करना चाहते हैं
  • तो उन्हें नीचे दिए गए  तरीकों का पालन करना होगा।
  • उन्हें सबसे पहले आधिकारिक सार्वजनिक सुरक्षा वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको PMJJBY आवेदन पत्र का PDF डाउनलोड करना होगा।
  • सभी जानकारी को पूरा करने के बाद, आपको इसे उस बैंक में जमा करना होगा।
  • जिसमे आपका सक्रिय बचत खाता खोला है।
  • प्रीमियम की राशि को जमा करने के लिए आपके पास चालू खाता है यह सुनिश्चित करे ।
  • फिर योजना में शामिल होने के लिए एक सहमति फॉर्म भेजें और स्वचालित रूप से प्रीमियम राशि जमा करे ।
  • भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सहमति दस्तावेज संलग्न करें।
  • आप दिए गए लिंक के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट से आवश्यक भाषा संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana Highlights 

योजना का नाम Pradhan Mantri Jeewan Jyoti Bima Yojana 2021
किसने शुरू की केंद्र सरकार द्वारा
लाभार्थी कौन देश के नागरिक
उद्देश्य क्या है पॉलिसी बीमा प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट jansuraksha.gov.in

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

यदि आपको PMJJY से जुडी कोई भी समस्या है, तो आप PMJJBY के हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर – 18001801111/1800110001 है।

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