National Cyber Crime Reporting Portal Details in Hindi

National Cyber Crime Reporting Portal की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर पंजीकरण और लॉगिन, साइबर अपराध की रिपोर्ट कैसे करें, शिकायत की स्थिति को ट्रैक कैसे करें इत्यादि की जानकारी हिंदी में जानने के लिए पूरा पढ़े।

Page Contents

What is National Cyber Crime Reporting Portal?

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह पोर्टल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों को पूरा करता है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई शिकायतों को शिकायतों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों/पुलिस द्वारा निपटाया जाता है। त्वरित कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करते समय सही और सटीक विवरण देना अनिवार्य है।

आउटलुक इंडिया में प्रकाशित 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, साइबर क्राइम प्लेटफॉर्म को एक साल से भी कम समय में लगभग 400,000 शिकायतें मिलीं और इनमें से आधी शिकायतें पैसे की चोरी के बारे में थीं। यह Indian Computer Emergency Response Team (CERT) द्वारा संचालित है, जो कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने और भारत में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। आपात स्थिति में साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 है।

National Cyber Crime Reporting Portal Overview

Name National Cyber Crime Reporting Portal
Launched by Home Minister on India Amit Shah
Launched Date January 10, 2020
Objectives To report a complaint related to cybercrime
Official Website www.cybercrime.gov.in 

How to Find Lost Mobile Phone

 

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्देश्य

यह पोर्टल सभी तरह के साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी (CP), बाल यौन शोषण सामग्री (CASM) या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री जैसे बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (CP/RGR) सामग्री और मोबाइल जैसे अन्य साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों सहित सभी प्रकार की साइबर अपराध शिकायतों को पूरा करता है। अपराध, ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराध, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, रैंसमवेयर, हैकिंग, क्रिप्टोकरेंसी अपराध और ऑनलाइन साइबर तस्करी। पोर्टल ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी (CP) या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री जैसे बलात्कार/गैंग रेप (RGR) सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए एक गुमनाम शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी प्रदान करता है।

How do I Report Cybercrime Online?

आपको अपने नाम और वैध भारतीय मोबाइल नंबर का उपयोग करके खुद को पंजीकृत करना होगा। आपको अपने मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा। ओटीपी केवल 30 मिनट के लिए वैध रहता है। एक बार जब आप पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लेते हैं, तो आप उपयुक्त श्रेणी और उप-श्रेणी का चयन करके शिकायत दर्ज करने में सक्षम होंगे।

गुमनाम रूप से महिलाओं/बच्चे से संबंधित साइबर अपराध की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर गुमनाम रूप से महिलाओं/बच्चे से संबंधित साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए, शिकायतकर्ता को नीचे दिए गए चरणों का पालन करने की आवश्यकता है:-

  • सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट का होमपेज स्क्रीन पर खुल जाएगा।

National Cyber Crime Reporting Portal Website

  • अब File a Complaint टैब पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर दो विकल्पों के साथ एक नया पेज खुलेगा:
  • महिला/बच्चे से संबंधित साइबर अपराध की सूचना दें
  • साइबर अपराध की रिपोर्ट करें
  • अब महिलाओं/बच्चे से संबंधित रिपोर्ट साइबर क्राइम के अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध हैं
  • गुमनाम रूप से रिपोर्ट करें
  • रिपोर्ट और ट्रैक
  • यदि आप गुमनाम रूप से शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो गुमनाम रूप से रिपोर्ट करें बटन पर क्लिक करें
  • स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा

National Cyber Crime Reporting Portal Report Anonymously

  • अब सभी जरुरी जानकारी के साथ फॉर्म भरें जैसे:
  • शिकायत की श्रेणी का चयन करें
  • सामग्री की घटना/प्राप्त करने/देखने की अनुमानित तिथि और समय
  • सूचना देने में देरी का कारण:
  • राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ज़िला पुलिस स्टेशन SDR/घटना कहां हुई, आदि
  • इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें
  • अब, संदिग्ध का विवरण दर्ज करें
  • अंत में, गुमनाम रूप से शिकायत दर्ज करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर महिलाओं/बच्चे से संबंधित साइबर अपराध की रिपोर्ट करने प्रक्रिया

इस पोर्टल पर महिलाओं/बच्चे से संबंधित साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए शिकायतकर्ता को नीचे दिए गए चरणों का पालन करने की आवश्यकता है:-

  • सबसे पहले, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब File a Complaint टैब पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर दो विकल्पों के साथ एक नया पेज खुलेगा।
  • महिला/बच्चे से संबंधित साइबर अपराध की सूचना दें।
  • साइबर अपराध की रिपोर्ट करें।
  • अब महिलाओं/बच्चे से संबंधित रिपोर्ट साइबर क्राइम के अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध हैं।
  • गुमनाम रूप से रिपोर्ट करें।
  • रिपोर्ट और ट्रैक।
  • रिपोर्ट एंड ट्रैक बटन पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुलेगा।
  • क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर लिंक पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
  • अब, सभी आवश्यक विवरण भरें जैसे।
  • अपना राज्य चुनें।
  • अपनी लॉगिन आईडी दर्ज करें।
  • अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद Get OTP बटन पर क्लिक करें।
  • आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
  • अब, कैप्चा कोड दर्ज करें और पंजीकृत होने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • उसके बाद, शिकायत दर्ज करने के लिए अपने पंजीकृत खाते में लॉग इन करें।

File the complaint against Cybercrime on National Cyber Crime Reporting Portal

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करे:-

  • सबसे पहले आपको, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट का होमपेज स्क्रीन पर खुल जाएगा
  • अब File a Complaint टैब पर क्लिक करें
  • स्क्रीन पर दो विकल्पों के साथ एक नया पेज खुलेगा:
  • महिला/बच्चे से संबंधित साइबर अपराध की सूचना दें
  • साइबर अपराध की रिपोर्ट करें
  • रिपोर्ट साइबर क्राइम बटन पर क्लिक करें
  • स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुलेगा
  • अब, राज्य का चयन करें
  • अपनी लॉगिन आईडी, और मोबाइल नंबर दर्ज करें
  • इसके बाद Get OTP बटन पर क्लिक करें
  • आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा
  • सत्यापन के लिए प्राप्त ओटीपी दर्ज करें
  • उसके बाद, कैप्चा कोड दर्ज करें और अपने पंजीकृत खाते में लॉग इन करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें
  • एक बार जब आप सफलतापूर्वक लॉग इन हो जाते हैं, तो साइबर अपराध की रिपोर्ट करें

National Cyber Crime Reporting Portal Helpline Number

यदि आप साइबर क्राइम के शिकार हैं तो 1930 Dial करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

National Cyber Crime Reporting Portal Helpline Number

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत को ट्रैक करने के चरण

अपनी शिकायत को ट्रैक करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:

  • सबसे पहले पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • वेबसाइट का होमपेज स्क्रीन पर खुल जाएगा
  • ट्रैक योर कंप्लेंट टैब पर क्लिक करें
  • स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा
  • अब, अपनी पावती संख्या दर्ज करें
  • इसके बाद गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें
  • आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा
  • सत्यापन के लिए प्राप्त ओटीपी दर्ज करें
  • अंत में, अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें

How to Check National Cyber Crime Reporting Portal Complaint Status?

इस पोर्टल पर उपलब्‍ध “Report and Track” विकल्‍प अथवा “Report Other Cybercrime” का प्रयोग करके आप अपनी शिकायत के स्‍टेटस की जांच कर सकेंगे। शिकायतकर्ता को शिकायत करने के बाद एक “Acknowledgement Number” प्राप्‍त हुआ होगा, जिसे पोर्टल पर लॉगिंग होने के बाद “Check Status” आप्‍शन को क्लिक करके शिकायत की प्रगति जानने के लिए इस्‍तेमाल किया जा सकता है।

FAQ

इस पोर्टल पर किस प्रकार के साइबर अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं?

पोर्टल पर साइबर अपराधों की सूचना देने के लिए दो विकल्प हैं:

  1. महिला/बच्चे से संबंधित अपराध की रिपोर्ट करें – इस अनुभाग के तहत, आप ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी), बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री जैसे बलात्कार/गैंग रेप (सीपी/आरजीआर) सामग्री से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट कर सकते हैं।
  2. अन्य साइबर अपराध की रिपोर्ट करें – इस विकल्प के तहत, आप साइबर अपराध जैसे मोबाइल अपराध, ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराध, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, रैंसमवेयर, हैकिंग, क्रिप्टोकरेंसी अपराध और ऑनलाइन साइबर तस्करी से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट कर सकते हैं।

Cybercrime की रिपोर्ट करने पर किस प्रकार की जानकारी प्रदान करनी चाहिए?

यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस अधिकारियों को शिकायत से संबंधित सटीक और पूरी जानकारी प्राप्त हो। इसलिए, आपको अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल पता, शिकायत का विवरण और शिकायत का समर्थन करने वाली आवश्यक जानकारी जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

साइबर अपराध से संबंधित शिकायत दर्ज करते समय किन जानकारी को साक्ष्य के रूप में माना जाएगा?

शिकायत से संबंधित इनमे से कोई भी साक्ष्य रखना महत्वपूर्ण है:-

  • क्रेडिट कार्ड रसीद
  • बैंक स्टेटमेंट
  • लिफाफा (यदि मेल या कूरियर के माध्यम से कोई पत्र या वस्तु प्राप्त हुई हो)
  • विवरणिका / पैम्फलेट
  • ऑनलाइन मनी ट्रांसफर रसीद
  • ईमेल की प्रति
  • वेबपेज का यूआरएल
  • चैट ट्रांसक्रिप्ट
  • संदिग्ध मोबाइल नंबर का स्क्रीनशॉट
  • वीडियो
  • इमेजिस
  • किसी अन्य प्रकार का दस्तावेज

CSAM Full Form

CSAM – Child Sexually Abusive Material

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