Chhattisgarh Pension Yojana Registration 2022

Chhattisgarh Pension Yojana Registration 2022 | छत्तीसगढ़ पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण एवं विकलांग, वृद्धा एवं विधवा पेंशन निवेदन फॉर्म भरे और Chhattisgarh Pension Yojana के तरह व मकसद जाने

Chhattisgarh Pension Yojana Registration

प्रदेश के वित्तीय रूप से कमजोर लोगों को गवर्नमेंट के माध्यम से  अनेक तरह की योजनाएं संचालित कर के वित्तीय मदद दी जाती है । इस मकसद से गवर्नमेंट के माध्यम से  अनेक तरह की पेंशन योजनाएं भी संचालित की जाती है जिसमें कि प्रदेश के लोगों को स्वयंनिर्भर बनाया जा पाए । अब हम आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के माध्यम से  शुरू कर दी गई ऐसी ही एक योजना से सम्बंधित सूचना देने जा रहे है जिसका नाम Chhattisgarh Pension Yojana है । इस आर्टिकल को पढ़कर आप सभी को छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से जुड़ी समस्त महत्त्वपूर्ण सूचना हासिल होगी । जैसे कि Chhattisgarh Pension Yojana क्या है?, जिसके फायदा, मकसद, खूबियाँ, योग्यता, महत्त्वपूर्ण कागज़ात, निवेदन प्रोसेस इत्यादि । तो दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से जुड़ी समस्त महत्त्वपूर्ण सूचना हासिल करना चाहते हैं तो आप से आवेदन है कि आप हमारे इस आर्टिकल को आखिर तक पढ़े ।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2022

छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के माध्यम से  Chhattisgarh Pension Yojana गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए शुरू कर दी गई हैं । इस योजना द्वारा  गवर्नमेंट के माध्यम से  ₹350 से लेकर ₹500 तक की पेंशन दी जाती है । यह पैसे प्रदेश गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट के माध्यम से  वाहन की जाती है । इस योजना का कार्यान्वित छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा  होता है । छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के तहत 7 तरह की पेंशन योजनाएं संचालित की जाती है । इस पेंशन योजना का फायदा हासिल देने के लिए आप सभी को छत्तीसगढ़ का नियमित रहवासी होना अनिवार्य है । आप इस योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से निवेदन कर पाएंगे । आपका निवेदन हासिल होने के पश्चात अर्बन बॉडी या फिर तत्पश्चात विलेज पंचायत द्वारा  तुम्हारी निवेदन को यूएलबी या फिर जिले पंचायत में भेजा जाएगा ।

अर्बन लोकल बॉडी और जिले पंचायत द्वारा  आपके निवेदन का सत्यापन कर दिया जायेगा । इसके बाद तुम्हारी निवेदन को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर दिया जायेगा । अगर आप Chhattisgarh Pension Yojana का फायदा हासिल करना चाहते हैं तो शीघ्र आप सभी को इस योजना के तहत निवेदन करना होगा ।

Chhattisgarh Pension Yojana का मकसद

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का प्रमुख मकसद छत्तीसगढ़ के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को वित्तीय मदद देना है । गवर्नमेंट के माध्यम से  इस योजना द्वारा  हर महीने पेंशन प्रदान कर दी जाएगी  जिसमें प्रदेश के लोग सशक्त और स्वयंनिर्भर बनेंगे । उसके पश्चात छत्तीसगढ़ के समस्त वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाएं पेंशन हासिल कर अपना जीवन यापन कर पाएंगे । छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2022 द्वारा  प्रदेश के लोगों की वित्तीय हालात और जीवन लेवल में भी संशोधन आएगा । इस योजना द्वारा  पेंशन की पैसे सीधे-सीधे लाभार्थी के अकाउंट में भेजी जाएगी जिसमें कि पद्धति में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी । उसके पश्चात प्रदेश के लोगों को कोई भी तरह की वित्तीय तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

Key Highlights Of Chhattisgarh Pension Yojana 

परियोजना का नाम छत्तीसगढ़ पेंशन योजना
किसने शुरू की छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट
लाभार्थी छत्तीसगढ़ के लोग
मकसद पेंशन देना
ऑफिसियल वेबपेज़ sw.cg.gov.in
वर्ष 2022
पेंशन पैसे ₹350 से ₹500
प्रदेश छत्तीसगढ़
निवेदन का तरह ऑनलाइन/ऑफलाइन

Chhattisgarh Dhan Lakshmi Yojana

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के तरह

चीफ मिनिस्टर पेंशन स्कीम

चीफ मिनिस्टर पेंशन स्कीम को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के माध्यम से  सन 2018 में शुरू कर दिया गया था । इस योजना द्वारा  समस्त वृद्ध लोगों एव परित्यक्त औरतों को वित्तीय मदद दी जाती है । चीफ मिनिस्टर पेंशन स्कीम का फायदा हासिल देने के लिए निवेदक को छत्तीसगढ़ का नियमित रहवासी होना चाहिए और निवेदक की उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए । विधवा महिलाएं भी इस योजना के तहत निवेदन कर सकती हैं । विधवा औरतों के लिए इस योजना के तहत निवेदन करने की उम्र सीमा 18 साल या फिर तत्पश्चात 18 साल से अधिक है । इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के माध्यम से  ₹350 प्रति महीने पेंशन प्रदान कर दी जाएगी  ।

Social Security Pension Management Information System

सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम द्वारा  गरीबी रेखा से नीचे आने वाले विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय मदद दी जाती है । वित्तीय मदद की पैसे ₹350 प्रति महीने है । इस पैसे की पेमेंट प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से  होता है । इस योजना का फायदा हासिल देने के लिए भी निवेदक को छत्तीसगढ़ का नियमित रहवासी होना अनिवार्य है । 6 से 17 साल के बच्चे इस योजना का फायदा हासिल कर पाएंगे । 6 से 14 साल के बच्चों को इस योजना का फायदा तभी प्रदान कर दिया जायेगा जब वह विद्यालय जाते हो । जिसके सिवाय 40 प्रतिशत या फिर तत्पश्चात 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर ही 18 साल या फिर तत्पश्चात 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को इस योजना का फायदा प्रदान कर दिया जायेगा ।

Pleasant Support Scheme

प्लीसेंट सपोर्ट स्कीम द्वारा  गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा और डिजर्टेड औरतों को ₹350 प्रति महीने पेंशन की पेमेंट कर दिया जायेगा । इस योजना के कार्यान्वित का व्यव प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से  वाहन कर दिया जायेगा । वे समस्त महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल या फिर तत्पश्चात 18 साल से अधिक है वह इस योजना का फायदा हासिल कर सकती हैं । इस योजना का परिचालन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा  कर दिया जायेगा ।

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme

इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध लोगों को ₹350 प्रति महीने से लेकर ₹650 प्रति महीने की वित्तीय मदद प्रदान कर दी जाएगी  । अगर निवेदक की आयु 60 साल से 79 साल के बीच है तो उसे ₹350 प्रति महीने की पेमेंट कर दिया जायेगा एवं अगर लाभार्थी की आयु 80 साल या फिर 80 साल से अधिक है तो उसे ₹650 की पेमेंट पेंशन के रूप में कर दिया जायेगा । इस योजना के कार्यान्वित का व्यव प्रदेश गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट के माध्यम से  वाहन कर दिया जायेगा ।

इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम

Indira Gandhi National Widwo Pension Scheme द्वारा  गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा औरतों को हर महीने वित्तीय मदद पेंशन के रूप में प्रदान कर दी जाएगी  । यह वित्तीय मदद ₹350 प्रति महीने की होगी । इस योजना का फायदा 40 साल से लेकर 79 साल तक की औरतों को प्रदान कर दिया जायेगा । इस योजना के कार्यान्वित का व्यव प्रदेश गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट के माध्यम से  वाहन कर दिया जायेगा । इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम का फायदा हासिल देने के लिए निवेदक को छत्तीसगढ़ का नियमित रहवासी होना अनिवार्य है ।

Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

वे समस्त लोग जो 80 प्रतिशत या फिर तत्पश्चात 80 प्रतिशत से अधिक विकलांग है उन्हें इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम का फायदा हासिल कर दिया जायेगा । इस योजना द्वारा  समस्त लाभार्थियों को ₹500 की वित्तीय मदद हर महीने पेंशन के रूप में प्रदान कर दी जाएगी  । इस योजना का फायदा हासिल देने के लिए निवेदक की उम्र 18 से 79 साल के बीच होनी चाहिए और निवेदन गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए । पेंशन की पैसे में ₹300 का केंद्र गवर्नमेंट के माध्यम से  प्रदान कर दिए जाएंगे और ₹200 रुपए का प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से  प्रदान कर दिए जाएंगे ।

National Family Assistant Scheme

इस स्कीम द्वारा  उन सभी समस्त लोगों को वित्तीय मदद प्रदान कर दी जाएगी  जिनके परिवार के इनकम अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई हो । गवर्नमेंट के माध्यम से  इस योजना के तहत ₹20000 की एकमुश्त पैसे मृतक के परिवार को प्रदान कर दी जाएगी  । सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही इस योजना का फायदा हासिल कर पाएंगे । नेशनल फैमिली एसिस्टैंस स्कीम का फायदा हासिल देने के लिए मृतक की उम्र 18 साल से 59 साल के बीच होनी चाहिए ।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के तहत वित्तीय मदद

परियोजना का नाम वित्तीय मदद
Chief Minister Pension Scheme ₹350 प्रति महीने (प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से )
social security pension scheme ₹350 प्रति महीने (प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से )
Pleasant Support Scheme ₹350 प्रति महीने (प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से )
Indira Gandhi Old Age Pension Scheme ₹350 प्रति महीने- 60 से 79 साल की उम्र के लिए (केंद्र गवर्नमेंट का योगदान -₹200, प्रदेश गवर्नमेंट का योगदान -₹150) ₹650 प्रति महीने- 80 साल और 80 साल से ज्यादा उम्र के लिए (केंद्र गवर्नमेंट का योगदान -₹500, प्रदेश गवर्नमेंट का योगदान -₹150)
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme ₹350 प्रति महीने (केंद्र गवर्नमेंट का योगदान -₹300, प्रदेश गवर्नमेंट का योगदान -₹50)
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme ₹500 प्रति महीने (केंद्र गवर्नमेंट का योगदान -₹300, प्रदेश गवर्नमेंट का योगदान -₹200)
National Family Assistance Scheme ₹20000 की एकमुश्त पैसे

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2022 के फायदा और खूबियाँ

  • छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के माध्यम से Chhattisgarh Pension Yojana गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए शुरू कर दी गई है ।
  • इस योजना के तहत गवर्नमेंट के माध्यम से ₹350 से लेकर ₹500 तक की पेंशन लाभार्थियों को दी जाती है ।
  • यह पैसे प्रदेश गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट के माध्यम से दी जाती है ।
  • छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के तहत सात तरह की पेंशन योजनाएं संचालित की जाती है ।
  • Chhattisgarh Pension Yojana का परिचालन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है ।
  • अगर आप इस योजना का फायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप सभी को छत्तीसगढ़ का नियमित रहवासी होना अनिवार्य है ।
  • छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के तहत निवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर दिया जा सकेगा ।
  • निवेदन के बाद आप का सत्यापन करके आप सभी को इस योजना का फायदा प्रदान कर दिया जायेगा ।
  • इस योजना द्वारा भारत के लोग सशक्त और स्वयंनिर्भर बनेंगे ।
  • प्रदेश के लोगों की वित्तीय हालात और जीवन लेवल में भी इस योजना द्वारा संशोधन आएगा
  • Chhattisgarh Pension Yojana के तहत पेंशन की पैसे सीधे-सीधे लाभार्थी के अकाउंट में भेजी जाएगी ।

Chhattisgarh Pension Yojana की योग्यता

परियोजना का नाम योग्यता
Chief Minister Pension Scheme निवेदक छत्तीसगढ़ का नियमित रहवासी होना चाहिए ।आवेदक की उम्र 60 साल या फिर तत्पश्चात 60 साल से अधिक होनी चाहिए ।इस योजना का फायदा 18 साल या फिर तत्पश्चात 18 साल से अधिक की उम्र की विधवा और परित्यक्त औरतों के माध्यम से  भी उठाया जा सकेगा ।ग्रामीण क्षेत्रों में निवेदक का नाम एसईसीसी सूची 2011 में होना चाहिए ।
social security pension scheme लाभार्थी छत्तीसगढ़ का नियमित रहवासी होने चाहिए ।इस योजना का फायदा उन सभी विकलांग बच्चों के माध्यम से  भी उठाया जा सकेगा जिनकी उम्र 6-17 साल के बीच है ।सिर्फ वह ही 6 से 14 साल की उम्र वाले विकलांग बच्चे इस योजना का फायदा हासिल कर पाएंगे जो विद्यालय जाते हैं ।18 साल या फिर तत्पश्चात 18 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों के माध्यम से  भी 40 प्रतिशत या फिर तत्पश्चात 40 प्रतिशत से ज्यादा विकलांगता होने पर इस योजना का फायदा उठाया जा सकेगा ।
Pleasant Support Scheme विधवा स्त्री की उम्र 18 से 39 साल के बीच होनी चाहिए ।डिजर्टेड स्त्री की उम्र 18 साल या फिर तत्पश्चात 18 साल से अधिक होनी चाहिए ।आवेदक छत्तीसगढ़ का नियमित रहवासी होना चाहिए ।
Indira Gandhi Old Age Pension Scheme इस योजना का फायदा 60 साल या फिर तत्पश्चात 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के माध्यम से  उठाया जा सकेगा ।इस योजना का फायदा हासिल देने के लिए निवेदन छत्तीसगढ़ का नियमित रहवासी होना अनिवार्य है ।
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme इस योजना का फायदा हासिल देने के लिए निवेदन छत्तीसगढ़ का नियमित रहवासी होना अनिवार्य है ।आवेदक विधवा स्त्री होनी चाहिए ।आवेदक की उम्र 40 साल से 79 साल के बीच होनी चाहिए ।
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme निवेदक छत्तीसगढ़ का नियमित रहवासी होना चाहिए ।इस योजना का फायदा हासिल देने के लिए निवेदक की उम्र 18 से 79 साल के बीच होनी चाहिए ।आवेदक की विकलांगता 80 प्रतिशत या फिर तत्पश्चात 80 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए ।
National Family Assistance Scheme इस योजना का फायदा हासिल देने के लिए निवेदक की उम्र 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए ।आवेदक छत्तीसगढ़ का नियमित रहवासी होना चाहिए ।इस योजना का फायदा सिर्फ वही परिवार हासिल कर पाएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और उन सभी के परिवार के इनकम अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है ।मृतक की उम्र 18 साल से 59 साल के बीच होनी चाहिए ।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2022 के लिए महत्त्वपूर्ण कागज़ात

  • आधार कार्ड
  • आवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • उम्र प्रमाण पत्र
  • विकलांगता का प्रमाण
  • पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

Chhattisgarh Pension Yojana के तहत निवेदन करने की प्रोसेस

  • सबसे पहले आप सभी को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा ।
  • उसके पश्चात आप सभी को वहा Chhattisgarh Pension Yojana का निवेदन पत्र हासिल करना होगा ।
  • जिसके बाद आप सभी को निवेदन पत्र में पूछी गई समस्त महत्त्वपूर्ण सूचना जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि सबमिट करना होगा ।
  • उसके पश्चात आप सभी को समस्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा ।
  • जिसके बाद आप सभी को इस फॉर्म को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा ।
  • इस तरह आप छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के तहत निवेदन कर सकेंगे ।

दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस

  • पहले आप को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ऑफिसियल वेब sw.cg.gov.in पर जाना पड़ेगा ।
  • उसके पश्चात आपके सामने वेबपेज खुल कर आएगा ।
  • वेबपेज पर आप सभी को दिव्यांगजन पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • जिसके पश्चात आपके सामने एक न्यू पेज खुल कर आएगा ।
  • इस पेज पर आप सभी को नीचे लिखे सूचना सबमिट करनी होगी ।
  • निजी परिचय
  • निवेदक का पता
  • कांटेक्ट हेतु विवरण
  • नि: शक्ता का विवरण
  • उच्चतम शैक्षिक पात्रता
  • रुचि से सम्बंधित सूचना
  • उसके पश्चात आप सभी को अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे ।
  • जिसके बाद आप सभी को डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा ।
  • उसके पश्चात आप सभी को कैप्चा कोड सबमिट करना होगा ।
  • जिसके पश्चात आप सभी को रजिस्टर करिए के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • इस तरह आप दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे ।

रजिस्टर्ड एप्लीकेशन की सूचना देखने की प्रोसेस

  • प्रथम आप सभी को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ऑफिसियल वेबपेज़ पर जाना पड़ेगा ।
  • उसके पश्चात आपके सामने वेबपेज खुल कर आएगा ।
  • जिसके बाद आप सभी को पंजीकृत एप्लीकेशंस इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • उसके पश्चात आप सभी को अपने जनपद का चयन करना होगा ।
  • सम्बंधित सूचना तुम्हारी कंप्यूटर डिस्प्ले पर होगी ।

स्टेटस और एक्नॉलेजमेंट देखने की प्रोसेस

  • सबसे पहले आप सभी को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ऑफिसियल वेबपेज़ पर जाना पड़ेगा ।
  • उसके पश्चात आपके सामने वेबपेज खुल कर आएगा ।
  • वेबपेज पर आप सभी को गेट स्टेटस और एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • उसके पश्चात आपके सामने एक न्यू पेज खुल कर आएगा ।
  • इस पेज पर अगर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड हासिल नहीं हुआ है तो आप सभी को ट्रांजैक्शन आईडी सबमिट कर पाएंगे एवं अगर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड हासिल किया जाता है तो आप सभी को अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि सबमिट करनी होगी ।
  • जिसके बाद आप सभी को सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • स्टेटस और एक्नॉलेजमेंट से सम्बंधित सूचना तुम्हारी कंप्यूटर डिस्प्ले पर होगी ।

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रोसेस

  • प्रथम आप सभी को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ऑफिसियल वेबपेज़ पर जाना पड़ेगा ।
  • उसके पश्चात आपके सामने वेबपेज खुल कर आएगा ।
  • जिसके बाद आप सभी को लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • उसके पश्चात आपके सामने लॉगइन फॉर्म खुलेगा ।
  • आप को इस लॉगइन फॉर्म में यूजर तरह का चयन करना होगा ।
  • जिसके पश्चात आप सभी को अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड सबमिट करना होगा ।
  • उसके पश्चात आप सभी को लॉग इन हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • इस तरह आप सभी पोर्टल पर लॉग इन कर सकेंगे ।

एनजीओ लॉग इन करने की प्रोसेस

  • सबसे पहले आप सभी को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ऑफिसियल वेबपेज़ पर जाना पड़ेगा ।
  • उसके पश्चात आपके सामने वेबपेज खुल कर आएगा ।
  • वेबपेज पर आप सभी को एनजीओ लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • जिसके पश्चात आप सभी को अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड सबमिट करना होगा ।
  • उसके पश्चात आप सभी को लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • इस तरह आप एनजीओ लॉग इन कर सकेंगे ।

एनजीओ पंजीकरण करने की प्रोसेस

  • प्रथम आप सभी को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ऑफिसियल वेबपेज़ पर जाना पड़ेगा ।
  • उसके पश्चात आपके सामने वेबपेज खुल कर आएगा ।
  • जिसके बाद आप सभी को एनजीओ पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • उसके पश्चात आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलेगा ।
  • आप सभी को इस फॉर्म में नीचे लिखे सूचना सबमिट करनी होगी ।
  • एनजीओ का नाम
  • मोबाइल नंबर
  • पैन नंबर
  • फर्म और सोसाइटी का पंजीयन क्रमांक
  • ईमेल आईडी
  • वेबपेज़
  • पासवर्ड
  • कैप्टचा कोड
  • उसके पश्चात आप सभी को रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • इस तरह आप एनजीओ पंजीकरण कर सकेंगे ।

निशक्तजनों की डिस्टिक वाइज सूचना देखने की प्रोसेस

  • सबसे पहले आप सभी को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ऑफिसियल वेबपेज़ पर जाना पड़ेगा ।
  • उसके पश्चात आपके सामने वेबपेज खुल कर आएगा ।
  • वेबपेज पर आप सभी को पंजीकृत एप्लीकेशन इनफार्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • उसके पश्चात आप सभी को निशक्त जनों की डिस्टिक वाइज सूचना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
  • जिसके बाद आप के सामने एक न्यू पेज खुल कर आएगा ।
  • स्पेस पर आप निशक्त जनों की डिस्टिक वाइज सूचना देख पाएंगे ।

फीडबैक देने की प्रोसेस

  • प्रथम आप सभी को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ऑफिसियल वेबपेज़ पर जाना पड़ेगा ।
  • उसके पश्चात आपके सामने वेबपेज खुल कर आएगा ।
  • जिसके बाद आप सभी को फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • उसके पश्चात आपके सामने फीडबैक फॉर्म खुलेगा ।
  • आप सभी को इस फीडबैक फॉर्म में नीचे लिखे सूचना सबमिट करनी होगी ।
  • नाम
  • ईमेल आईडी
  • फीडबैक
  • कैप्चा कोड
  • जिसके बाद आप सभी को दर्ज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • इस तरह आप फीडबैक दे सकेंगे ।

कांटेक्ट विवरण

इस आर्टिकल द्वारा  हमने आप सभी को छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से जुड़ी समस्त महत्त्वपूर्ण सूचना दे दी है । अगर आप अभी भी किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके या फिर तत्पश्चात ईमेल लिखकर अपनी परेशानी का निवारण कर पाएंगे । हेल्पलाइन नंबर ईमेल आईडी कुछ इस तरह है ।

  • Phone Number- 0771-4257801
  • Email Id- dpsw.cg@gov.in, dpsw.cg@gmail.com

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