Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan 2022-23

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान Apply Online, मुख्यमंत्री लघु व्यवसाय प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन निवेदन करिए एवं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना निवेदन की हालात व लाभार्थी लिस्ट‌ देखे | गवर्नमेंट के माध्यम से  स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अनेक परियोजनाओं का परिचालन होता है । अब हम आपको राजस्थान गवर्नमेंट के माध्यम से  शुरू कर दी गई ऐसी ही एक योजना से सम्बंधित सूचना देने जा रहे है । जिसका नाम Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana है ।

इस आर्टिकल को पढ़कर आप सभी को इस प्रोत्साहन योजना से जुड़ी समस्त महत्त्वपूर्ण सूचना हासिल होगी । जैसे कि Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana क्या है?, जिसके फायदा, मकसद, खूबियाँ, योग्यता, महत्त्वपूर्ण कागज़ात, निवेदन प्रोसेस इत्यादि । तो दोस्तो अगर आप मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2022 से जुड़ी समस्त महत्त्वपूर्ण सूचना हासिल करना चाहते हैं तो आप से आवेदन है कि आप हमारे इस आर्टिकल को आखिर तक पढ़िए ।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan 

इस योजना प्रदेश में रोजगार के प्रसंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू कर दी गई है । इस योजना के तहत राजस्थान गवर्नमेंट के माध्यम से  स्वरोजगार देने के लिए दिए गए लोन पर सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी  । यह स्वरोजगार व्यवसाय या फिर तत्पश्चात सर्विस सेक्टर व्यवसाय होंगे । मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत ना केवल वह नागरिक निवेदन कर पाएंगे जो नवीन एंटरप्राइज प्रस्थापित करना चाहते हैं बल्कि वह नागरिक भी प्रसार/विविधीकरण/आधुनिकरण योजनाओं के लिए निवेदन कर पाएंगे जिनकी एंटरप्राइज पहले से प्रस्थापित है ।  

Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2022 सब्सिडी

इस  योजना के तहत सब्सिडी की दर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक होगी । इस योजना के तहत ₹10,00,00,000 तक का ऋण दिया जा सकेगा । बिजनेस ऋण की ज्यादातम सीमा ₹1,00,00,000 है । मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत लोन का नेचर समग्र लोन, सावधि लोन और कार्यशील पूंजी लोन हो सकेगा । ₹1000000 तक के लोन के लिए किसी भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी ।  ₹1000000 तक का ऋण बैंक के माध्यम से  बिना किसी इंटरव्यू के फॉरवर्ड किया जाएगा और ₹1000000 से ऊपर का ऋण बैंक के माध्यम से  पड़ताल किए जाने के पश्चात डिस्टिक स्तर टास्क फोर्स समिति को फॉरवर्ड किया जाएगा ।

Key Highlights Of राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

परियोजना का नाम Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana
किसने लॉन्च की राजस्थान गवर्नमेंट
लाभार्थी राजस्थान के लोग
मकसद स्वरोजगार को बढ़ावा देना
ऑफिसियल वेबपेज़ sso.rajasthan.gov.in
वर्ष 2022
सब्सिडी दर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत

Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का मकसद

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का प्रमुख मकसद राजस्थान के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है । इस योजना द्वारा  अधिक से अधिक नागरिकों को रोजगार हासिल होगा । जिसमें कि बेरोजगारी दर में भी कमी होगी । इस योजना के तहत गवर्नमेंट के माध्यम से  लोन पर सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी  । जिसमें कि अधिक से अधिक नागरिक स्वरोजगार के लिए ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे एवं प्रदेश में स्वरोजगार बढ़ेगा ।

Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2022 ऋणदात्री संस्थाएं

  • नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक
  • निजी सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
  • शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
  • रीजनल रूरल बैंक
  • राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
  • एस आई डी बी आई
  • भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्राधिकृत प्राइवेट एरिया के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक ।
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ।
  • राजस्थान वित्त निगम ।
  • सिडबी ।

लोन से जुड़ी कुछ प्रावधान

  • इस योजना द्वारा ज्यादातम 10 करोड़ रुपए तक का लोन मुहैया करवा दिया जायेगा ।
  • व्यापार के लिए लोन की ज्यादातम सीमा 1 करोड़ रुपए है ।
  • बुनकर कार्ड होल्डर बुनकरों के ₹100000 तक के लोन का ब्याज का शत % पूरा भरण अनुदान के रूप में कर दिया जायेगा ।
  • अगर बैंक लोन पर ब्याज उक्त दर के बराबर या फिर उससे कम है तो शत % ब्याज अनुदान देंगे ।
  • 1000000 रुपए तक के लोन के लिए कोई सिक्योरिटी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

लोन समय और अदायगी समय में छूट

  • ब्याज अनुदान की ज्यादातम समय 5 साल होगी ।
  • बैंक लोन की समय 5 साल से ज्यादा हो सकती है । इस हालात में ब्याज अनुदान केवल 5 साल तक ही प्रदान कर दिया जायेगा ।
  • बैंकों के माध्यम से ऋणी को ज्यादातम 6 महीने की समय तक लोन अदायगी में शिथिलता प्रदान की जा पाएगी ।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2022 किन लाभार्थियों को मिला फायदा

  • सेल्फ हेल्प समूह
  • सोसाइटी
  • पार्टनरशिप फॉर्म्स
  • एलएलपी फॉर्म्स
  • कंपनीज
  • इंडिविजुअल एप्लीकेंट

Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana सब्सिडी दर

सीरियल नंबर ज्यादातम ऋण अमाउंट सब्सिडी
1.  Up to 25 Lakh 8 प्रतिशत
2.  25 Lakh to 05 Crore 6 प्रतिशत
3.  05 Crore to 10 Crore 5 प्रतिशत

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु व्यवसाय योजना कार्यान्वित एजेंसी

  • राजस्थान मुख्यमंत्री लघु व्यवसाय योजनाका कार्यान्वित व्यवसाय महकमा के अधीन कर दिया जायेगा ।
  • व्यवसाय महकमा के अधीन जिलों में कार्यरत जनपद व्यवसाय केंद्रों द्वारा यह कार्यान्वित कर दिया जायेगा ।
  • कार्यालय आयुक्त व्यवसाय प्रदेश लेवल पर योजना के कार्यान्वित और पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगी ।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के फायदा और खूबियाँ

  • इस योजना को प्रदेश में स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा देने के लिए शुरू कर दिया गया है ।
  • इस योजना के तहत लोन पर सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी ।
  • सब्सिडी की दर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक होगी ।
  • इस योजना के तहत वह समस्त नागरिक ऋण पर सब्सिडी हासिल पाएंगे जो नवीन एंटरप्राइज प्रस्थापित करना चाहते हैं एवं इसी के साथ-साथ पहले से प्रस्थापित एंटरप्राइज भी ऋण पर सब्सिडी हासिल कर सकती हैं ।
  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनाके तहत ज्यादातम ऋण सीमा ₹100000000 है और बिजनेस ऋण सीमा ₹10000000 है ।
  • इस योजना के तहत लोन का नेचर समग्र लोन, सावधि लोन और कार्यशील पूंजी लोन हो सकेगा ।
  • Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojanaके तहत ₹1000000 तक के ऋण के लिए कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है ।
  • इस योजना के तहत ₹1000000 तक का ऋण बिना किसी इंटरव्यू के बैंक के माध्यम से फॉरवर्ड किया जाएगा और ₹1000000 से ऊपर का ऋण बैंक के माध्यम से  पड़ताल किए जाने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट स्तर टास्क फोर्स समिति को फॉरवर्ड कर दिया जायेगा ।
  • इस योजना द्वारा बेरोजगारी दर में कमी होगी ।

मुख्यमंत्री लघु व्यवसाय योजना का कार्यान्वित

  • लाभार्थी को योजना का फायदा हासिल देने के लिए ऑनलाइन निवेदन तैयार करना होगा ।
  • जनपद व्यवसाय केंद्र के माध्यम से प्रति महा एक शिविर आयोजित कर दिया जायेगा जिससे निवेदन से सम्बंधित सूचना प्रदान कर दी जाएगी  ।
  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना केतहत ब्याज अनुदान पेमेंट प्रोसेस को सरलकृत और कंप्यूटरीकृत देने के लिए पेमेंट ऑनलाइन कर दिया जायेगा ।
  • ऑनलाइन पेमेंट देने के लिए आवश्यकता मुताबिक किसी बैंक अथवा वित्तीय प्रतिष्ठान से अनुबंधन कर पोर्टल पर पेमेंट कर दिया जायेगा ।
  • ऑनलाइन प्रबंध हेतु नोडल वित्तीय प्रतिष्ठान को अनुदान अग्रिम पैसे पेमेंट का प्रावधान रखा जा पाएगा और इस प्रबंध के परिचालन हेतु लागत की पेमेंट भी कर दिया जायेगा ।
  • महकमा के माध्यम से समस्त निवेदन की पड़ताल कर के सत्यापन की कार्यवाही कर दी जाएगी  ।
  • सत्यापन होने के बाद इस योजना का फायदा लाभार्थी को प्रदान कर दिया जायेगा ।
  • इस योजना का अनेक मीडिया चैनल द्वारा प्रचार विस्तार कर दिया जायेगा जिसमें कि समस्त लाभार्थियों तक योजना का फायदा पहुंच पाएं ।
  • इन समस्त कार्यों के लिए आवंटित बजट का 5 प्रतिशत हिस्सा रखा जाएगा ।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु व्यवसाय योजना के निबरंधन और शर्तें

  • लोन पैसे का इस्तेमाल सिर्फ उन्ही काम के लिए कर दिया जा सकेगा इसके लिए लोन स्वीकृत कर दिया गया है ।
  • ब्याज अनुदान मदद सिर्फ तभी प्रदान कर दी जाएगी जब उद्यम के माध्यम से  लोन का वक्त पर पुनर्भुगतान कर दिया जायेगा ।
  • लाभारती को लिखित में एक स्वघोषणा पत्र प्रदान करना होगा जिससे उसे यह उद्घोषणा करनी होगी कि वह लोन की अदायगी वक्त से करता रहेगा ।
  • लोन अकाउंट एनपीए केटेगरी में आने के पश्चात उद्यमी के माध्यम से कालांतर में स्थाई कर दिए जाने पर उक्त समय का ब्याज अनुदान भी दे होगा जो लोन स्वीकृति निर्देश की शर्तों के अधीन होगा ।

मुख्यमंत्री लघु व्यवसाय योजना के तहत अपात्र गतिविधियों की लिस्ट‌

नीचे लिखे गतिविधियां योजना का फायदा हासिल देने के लिए अपात्र हैं ।

  • मास, मदिरा और मादक पदार्थों से बने उत्पादनों का निर्माण और बिक्री ।
  • विस्फोटक पदार्थ ।
  • परिवहन वाहन उस की ऑन रोड कीमत ₹1000000 से ज्यादा हो ।
  • पुन चकित न किए जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पादन ।
  • भारत देश गवर्नमेंट और प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से वक्त-वक्त पर प्रतिबंधित उत्पादन और गतिविधियां ।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु व्यवसाय योजना के तहत खास वर्ग/उद्यमियों को वरीयता

  • ऐसे संस्थागत निवेदक जो दीर्घकाल से उत्तीर्ण स्वयं मदद समूह के रूप में कार्यरत हैं ।
  • वह निवेदक जो प्रदेश के माध्यम से मान्यता हासिल प्रतिष्ठान से किसी कौशल में कौशलपूर्ण है या फिर प्रस्तावित काम एरिया में पुरुस्कृत है ।
  • ऐसे निवेदक जो पहले में बैंक में अच्छे ऋणी है और जिन्होंने बैंक के नियमों के अंतर्गत वक्त से लोन चुकाया हो ।
  • दिव्यांग केटेगरी के निवेदक ।
  • वह निवेदक जो वस्तुत समाज के सब से वंचित तबके से हैं ।
  • जिन सभी की काम योजना का समाज से वंचित तबके को खास संभल या फिर रोजगार हासिल किया जाता है ।
  • वह निवेदक को श्रमिक है परन्तु किसी उद्यम से लंबे वक्त तक जुड़े रहने की वजह से जिस उद्यम के परिचालन में निपुण हो चुके हैं ।
  • वह निवेदक जो वस्त्र बुनाई के काम हेतु बुनकर कार्ड होल्डर है हस्तशिल्प में कार्ड होल्डर हैं ।
  • भविष्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी कार्य का कार्यान्वित करने वाले निवेदक ।
  • वह लोग जो विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 साल तक का काम कर कर लौटे हैं ।
  • रोजगार सृजित करने वाले निवेदक ।
  • पर्यावरण अनुरूप आधुनिकरण में निवेश करना की इच्छा रखने वाले लोग ।
  • आजादता सेनानियों के उत्तर अधिकारी ।

संस्थागत निवेदन हेतु योग्यता शर्तें

  • संस्था प्रदेश गवर्नमेंट के किसी महकमा या फिर गाइडलाइन या फिर उसूल या फिर योजना के तहत गठित होनी चाहिए ।
  • संस्था के समस्त सदस्य राजस्थान के नियमित रहवासी होने चाहिए ।
  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनाके अंतर्गत संस्था का किसी भी सदस्य डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए ।
  • संस्था के निर्माण को न्यूनतम 1 साल पूरा हुआ होना चाहिए ।
  • संस्था से जुड़ी समस्त जानकारीएं प्रदेश गवर्नमेंट के पोर्टल पर मुहैया होनी चाहिए ।
  • सहयोगी सोसायटी जो सहयोगी महकमा से रजिस्टर्ड हैं वह भी इस योजना का फायदा हासिल करने की योग्य है ।

मुख्यमंत्री लघु व्यवसाय प्रोत्साहन योजना योग्यता की शर्तें

  • योजना का फायदा हासिल देने के लिए निवेदक की न्यूनतम उम्र 18 साल या फिर से अधिक होनी चाहिए ।
  • स्वयं मदद समूह या फिर इन समूह के समूह का प्रदेश गवर्नमेंट के किसी महकमा के तहत सबमिट होना और भागीदारी फर्म एलएलपी फर्म और कंपनी की हालात में उनका उसूल मुताबिक रजिस्टर्ड होना जरुरी होगा ।

Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana की योग्यता और महत्त्वपूर्ण कागज़ात

  • निवेदक राजस्थान का नियमित रहवासी होना अनिवार्य है ।
  • निवेदक की उम्र 18 साल या फिर तत्पश्चात उससे अधिक होनी चाहिए ।
  • आधार कार्ड
  • आवास प्रमाण पत्र
  • इनकम प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ

Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana में निवेदन करने की प्रोसेस

  • सबसे पहले आप सभी को एसएसओ राजस्थान की ऑफिसियल वेबपेज़ पर जाना पड़ेगा ।
  • उसके पश्चात आपके सामने वेबपेज खुलेगा ।
  • अगर आप पहले से पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो आप सभी को लॉगइन क्रैडेंशियल्स डालकर लॉगइन करना होगा ।
  • अगर आप सभी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके लिए आप सभी को यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा ।
  • आप सभी को अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा ।
  • जिसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल कर आयेगा ।
  • आप सभी को इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई समस्त सूचना ध्यान पूर्वक धमनी होंगी ।
  • उसके पश्चात आप सभी को दर्ज के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • जिसके बाद आप सभी को वेबपेज पर जाकर लॉगइन करना होगा ।
  • लॉगिन करने के पश्चात आप सभी को Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana पर क्लिक करना होगा ।
  • जिसके पश्चात आपके सामने निवेदन फॉर्म खुल कर आएगा ।
  • आप सभी को इस निवेदन फॉर्म में पूछी गई समस्त सूचना ध्यान पूर्वक भरनी होगी ।
  • उसके पश्चात आप सभी को समस्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा ।
  • उसके बाद आप सभी को दर्ज के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • इस तरह आप इस योजना के लिए निवेदन कर सकेंगे।

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